भारत
Noida News: जिले में धारा 144 लागू होने के बाद अब चार लोगों को एकसाथ खड़े होने की इजाजत नहीं होगी. पुलिस के मुताबिक, यह कदम शांति-सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया गया है.
Updated : Jun 17, 2024, 03:52 PM IST
Noida News: दिल्ली से सटे जिला गौतमबुद्धनगर में 19 जून तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चार लोग एकजगह खड़े होकर जमघट नहीं लगा सकेंगे. ऐसा करने पर पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है. नोएडा पुलिस (Noida Police) ने धारा 144 लागू करने की जानकारी देते हुए कहा है कि यह कदम त्योहारी सीजन के दौरान जिले में शांति व सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है.
यह भी पढ़ें- Delhi Airport पर ग्रिड ट्रिप होने से बिजली गुल, अंधेरा छाने से मची अफरा-तफरी, बोर्डिंग और चेक इन बंद होने से परेशान रहे यात्री
क्यों पड़ी है इस कठोर कदम की जरूरत
नोएडा पुलिस के मुताबिक, रविवार से बुधवार (19 जून) के बीच नोएडा में दो त्योहार पड़ रहे हैं, जिन पर धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. सोमवार को जहां बकरीद मनाई गई, वहीं रविवार को ज्येष्ठ गंगा दशहरा त्योहार था. इसी कारण धारा 144 लागू की गई है. नोएडा पुलिस के ACP हृदेश कठेरिया के मुताबिक, जिले में समाज-विरोधी तत्वों की तरफ से शांति व्यवस्था को मिल रही चुनौती को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
यह भी पढ़ें- कौन है पाकिस्तान का सबसे 'अमीर' भिखारी, कितनी है कमाई
क्या नहीं कर पाएंगे 19 जून तक अब
पुलिस के आदेश के मुताबिक, अब जिले में 19 जून तक कहीं भी भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं होगी. सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा, धार्मिक या अन्य तरह के जुलूस अथवा सार्वजनिक जगह पर कोई धार्मिक इवेंट आयोजित नहीं किया जा सकेगा. हालांकि यदि ऐसा कोई आयोजन कराना बेहद जरूरी है तो उसके लिए पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी. सरकारी ऑफिसों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी. लाउडस्पीकर या आवाज तेज करने वाले उपकरणों के उपयोग की इजाजत नहीं होगी. खासतौर पर इनका उपयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित होगा. विवादित स्थानों पर किसी भी तरह का आयोजन या पूजा-पाठ प्रतिबंधित रहेगा. खुले स्थानों या छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ जमान करने पर रोक रहेगी.
कई तरह के एग्जाम भी हैं इस दौरान
ACP कठेरिया के मुताबिक, सरकार, विभिन्न आयोगों, परिषदों आदि की तरफ से कराई जा रही विभिन्न परीक्षाओं का सुचारू संचालन करने के लिए भी धारा 144 लगाना जरूरी था. नोएडा पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों आदि के प्रदर्शन से शांति भंग होने का खतरा है. इसलिए किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए और विद्वेष वाला वातावरण बनने से रोकने के लिए धारा 144 लागू की गई है.
यह भी पढ़ें- कहीं निकली कटी उंगली तो कहीं मिला कनखजूरा, Mumbai से Noida तक Ice Cream पर बवाल
नहीं किया पालन तो इस धारा के तहत मुकदमा
यदि धारा 144 के तहत लागू प्रतिबंधों को कोई शख्स तोड़ता हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. ऐसे शख्स के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.